काफी लोगों को लगता है एडवोकेट एंड लॉयर दोनों ही केस लड़ सकता है या दोनों same होते है। लेकिन ऐसा नहीं है दोनों में फर्क होता है, चलिए जानते हैं क्या अंतर है दोनों में। एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास Bar Council of India से
लाइसेंस प्राप्त हो और वकालतनामा के अनुसार वो भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है।
Lawyer वह होता है जिसके पास लॉ (Law) की
डिग्री होती हैं, लेकिन उसके पास किसी कोर्ट में केस
लड़ने की अनुमति नहीं होती। केस लड़ने के लिए
उसे Bar Council of India (BCI) की परीक्षा
पास कर लाइसेंस प्राप्त करना होता है बाद वह
एडवोकेट बन जाता है
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